हर इंसान चाहता है की उसके द्वारा जो पैसा बचाया जा रहा है उस पर उसकी कमाई हो और उसे सरकार को कोई टैक्स भी न देना पड़ें. इसके अलावा वो पूरी तरह से सुरक्षित हो. अगर आप भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है पीपीएफ़ यानि Public Provident Fund. पीपीएफ़ क्या है? पीपीएफ़ अकाउंट कैसे खुलवाएं? PPF Account से क्या लाभ है? ऐसी सारी जानकारी आप इस लेख में पढ़ पाएंगे.
पीपीएफ़ का पूरा नाम Public Provident Fund है. ये एक सरकारी योजना है जिसमें आप अपने भविष्य के लिए पैसा निवेश कर सकते हैं. इस पैसे पर आपको ब्याज मिलता है और इस पर आपको टैक्स छूट भी मिलती है. ये पैसा पूरी तरह सुरक्षित होता है क्योंकि ये पैसा सरकार के अधीन होता है. इसमें पैसा डूबने का झंझट नहीं होता है. यहाँ लगा पैसा आपको पूरी तरह Interest के साथ वापस मिलेगा. लेकिन ध्यान रहे इसमें लगा पैसा एक तय समय के बाद ही आपको मिलता है. इसे आप RD की तरह समझ सकते हैं.
पीपीएफ़ में पैसा निवेश करने के लिए आपको PPF Account खुलवाना पड़ता है. पीपीएफ़ खाता खुलवाने के लिए आपको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या Bank में जाना होगा. आप इस योजना के तहत एक ही पीपीएफ़ अकाउंट खुलवा सकते हैं. अगर एक से ज्यादा पीपीएफ़ अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको Interest तथा टैक्स छूट एक ही Account पर मिलेगी. मतलब इस योजना पर मिलने वाले लाभ सिर्फ एक ही अकाउंट पर मिलेगा.
पीपीएफ़ अकाउंट से मिलने वाला ब्याज हर तीन महीने में भारत सरकार द्वारा बताया जाता है. ये एक जैसा नहीं रहता बदलता रहता है. इसलिए आपको इसे बार-बार देखना पड़ता है. पीपीएफ़ अकाउंट पर ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज से की जाती है. पीपीएफ़ अकाउंट में निवेश की बात करें तो आप इसमें एक साल में कम से कम 500 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं. आप पीपीएफ़ अकाउंट में सालभर में ज्यादा से ज्यादा 12 बार पैसा जमा कर सकते हैं. एक बार में आप कम से कम 5 रुपये जमा कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. आपको हर बार एक जैसी राशि जमा करने की जरूरत नहीं है.
पीपीएफ़ खाते से पैसा निकालने के लिए समयसीमा तय की जाती है. अगर आप इसे सरकार के अनुसार पूरे समय के लिए चलाना चाहते हैं तो आपको इसमें अकाउंट खोलने के बाद 15 साल तक इसमें निवेश करना होगा. 15 सालों में पीपीएफ़ अकाउंट मेच्योर होता है. इसके बाद आप चाहे तो पैसे निकाल सकते हैं. पीपीएफ़ अकाउंट मेच्योर होने पर निम्न विकल्प आपके पास होते हैं.
– आप अपना अकाउंट बंद करके सारी राशि ब्याज के साथ निकाल सकते हैं.
– आप बिना पैसे जमा किए अपना पीपीएफ़ खाता 5 सालों के लिए बढ़ा सकते हैं.
– आप चाहे तो पैसे जमा करते हुए 5 साल के लिए पीपीएफ़ खाते को आगे बढ़ा सकते हैं.
आप चाहे तो अपना पैसा 15 साल के पहले भी निकाल सकते हैं लेकिन इसके लिए कुछ नियम व शर्तें हैं.
पीपीएफ़ खाते को आप 5 साल में भी बंद कर सकते हैं लेकिन इसके लिए कारण परिवार के सदस्यों का इलाज या फिर खाताधारक की उच्च शिक्षा का खर्च होना चाहिए. अगर आप मेच्योरिटी से पहले अपने खाते को बंद करते हैं तो आपको ब्याज पर जुर्माना देना होता है. आपको ब्याज दर पर 1 प्रतिशत का जुर्माना लगता है. यानि की एक प्रतिशत कम ब्याज दर आपको मिलेगी.
यदि आप अपना पीपीएफ़ खाता बंद नहीं करना चाहते हैं और कुछ राशि ही पीपीएफ़ अकाउंट से निकलवाना चाहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है. आप खाता खुलवाने के 5 साल बाद यानि की छठे साल में आपके द्वारा जमा किया हुआ धन का आधा धन निकाल सकते हैं. इसके अलावा यदि 15 साल बाद भी आपको पूरे धन की जरूरत नहीं है तो आप 60 प्रतिशत हिस्सा निकाल कर अपना अकाउंट 5 सालों के लिए आगे चला सकते हैं.
कई लोगों के मन में ये सवाल होता है की क्या वो पीपीएफ़ अकाउंट पर लोन ले सकते हैं. इसका जवाब है ‘हाँ’. आप पीपीएफ़ खाता खोलने के तीसरे साल से छठे साल के दौरान लोन ले सकते हैं. छठे साल के बाद आप लोन नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसके बाद आप 50% राशि या पूरी राशि निकाल सकते हैं. अगर आप अपने पीपीएफ़ अकाउंट पर लोन लेना चाहते हैं तो आप लोन लेने की अवधि में आपने जितना धन जमा किया है उसके 25 प्रतिशत हिस्से पर लोन ले सकते हैं. आपको लोन पर 2 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज देना होगा और इसका भुगतान 36 महीनों में करना होगा.
पीपीएफ़ अकाउंट पर आप हर साल 1.5 लाख के निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं. पीपीएफ़ अकाउंट पर आपको सेक्शन 80 सी के तहत 1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स की छूट मिलती है. लेकिन ध्यान रहे की सेक्शन 80 सी के तहत आप सिर्फ 1.5 लाख तक के निवेश पर ही टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. इस 1.5 लाख को आप चाहे तो पीपीएफ़ अकाउंट में निवेश करें या फिर Section 80 C के तहत कहीं और करें. इसके अलावा पीपीएफ़ अकाउंट से जो ब्याज आपको मिलता है वो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है. यानि पीपीएफ़ अकाउंट की मेच्योरिटी पर आपको उस से मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है.
PPF में एक ही व्यक्ति के नाम पर दो अकाउंट नहीं रख सकते. अगर आपने दो जगह पर पीपीएफ़ अकाउंट एक ही नाम से खुलवाएं हैं तो आपको सिर्फ एक ही अकाउंट पर इसका लाभ मिलेगा लेकिन आप चाहे तो परिवार में किसी के नाम पर एक और अकाउंट खुलवा सकते हैं. आप चाहे तो अपनी पत्नी के नाम पर एक और अकाउंट खुलवा कर उसमें 1.5 लाख रुपये का निवेश हो सकता है. इस तरह आप कुल 3 लाख का Investment कर सकते हैं. अगर आपकी वाइफ़ कहीं पर काम करते है तो उन्हें अलग से Tax पर छूट मिलेगी.
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