नेशनल पेंशन स्कीम
नेशनल पेंशन स्कीम
नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश पर IT एक्ट के सेक्शन 80C में आपको टैक्स छूट दी जाती है.
नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश पर IT एक्ट के सेक्शन 80C में आपको टैक्स छूट दी जाती है.
NPS में निवेश से आप Income Tax (आयकर) में लगभग 2 लाख रुपये की टैक्स छूट का फायदा आसानी से ले सकते हैं.
NPS में निवेश से आप Income Tax (आयकर) में लगभग 2 लाख रुपये की टैक्स छूट का फायदा आसानी से ले सकते हैं.
सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना
केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए बनाई गई है. इस योजना में निवेश कर इनकम टैक्स में आप छूट का फायदा ले सकते हैं.
केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए बनाई गई है. इस योजना में निवेश कर इनकम टैक्स में आप छूट का फायदा ले सकते हैं.
इस योजना में एक बेटी होने के बाद यदि आपको दो जुड़वां बेटियां होती हैं, तो उनके खाते पर भी टैक्स में छूट का फायदा दिया जायेगा
इस योजना में एक बेटी होने के बाद यदि आपको दो जुड़वां बेटियां होती हैं, तो उनके खाते पर भी टैक्स में छूट का फायदा दिया जायेगा
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम
सीनियर सिटीजन बैंक या पोस्ट-ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते है. इस अकाउंट पर इनकम टैक्स की छूट दी जाती है.
सीनियर सिटीजन बैंक या पोस्ट-ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते है. इस अकाउंट पर इनकम टैक्स की छूट दी जाती है.
सीनियर सिटीजन की इस योजना में आप सालाना 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं, साथ ही आपको लगभग 8 फीसदी की दर से ब्याज भी दिया जाता हैं.
सीनियर सिटीजन की इस योजना में आप सालाना 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं, साथ ही आपको लगभग 8 फीसदी की दर से ब्याज भी दिया जाता हैं.
पब्लिक प्रोविडेंड फंड
पब्लिक प्रोविडेंड फंड
PPF में निवेश करने पर सरकार आपको गारंटी देती है, की आपका पैसा नहीं डूबेगा. इस योजना में आप निवेश कर इनकम टैक्स की छूट का फायदा ले सकते है.
PPF में निवेश करने पर सरकार आपको गारंटी देती है, की आपका पैसा नहीं डूबेगा. इस योजना में आप निवेश कर इनकम टैक्स की छूट का फायदा ले सकते है.
योजना के अंतर्गत आप सालाना 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते है. जिसमे आपको लगभग 7.1 फीसदी तक ब्याज मिल सकता है.
योजना के अंतर्गत आप सालाना 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते है. जिसमे आपको लगभग 7.1 फीसदी तक ब्याज मिल सकता है.
इन योजनाओ के अलावा आप होम लोन के ब्याज,एजुकेशन लोन के ब्याज, लीव ट्रैवल अलाउंस, टैक्सपेयर्स हाउसिंग रेंट पर भी टैक्स छूट का फायदा ले सकते है.
इन योजनाओ के अलावा आप होम लोन के ब्याज,एजुकेशन लोन के ब्याज, लीव ट्रैवल अलाउंस, टैक्सपेयर्स हाउसिंग रेंट पर भी टैक्स छूट का फायदा ले सकते है.
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के अलावा आप होम लोन पर इनकम टैक्स के नियम अनुरूप ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ लें सकते हैं.
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के अलावा आप होम लोन पर इनकम टैक्स के नियम अनुरूप ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ लें सकते हैं.