भारत में कई लोग हैं जो Income Tax का भुगतान करते हैं और कई लोग नए-नए हैं जो इंकम टैक्स भरने वाले हैं. जो लोग पहले से भरते आ रहे हैं उन्हें तो इंकम टैक्स पर मिलने वाली छूट के बारे में पता रहता है लेकिन जो नए-नए हैं वो ये सोचते हैं की Income Tax पर उन्हें छूट कैसे मिलेगी. इंकम टैक्स पर सरकार कई तरह से छूट देती है और उन्हीं में एक तरीका है सेक्शन 80 सी. Section 80C के तहत आप सालभर में 1.5 रुपये की राशि पर टैक्स बचा सकते हैं.
सेक्शन 80 सी Income Tax में दी जाने वाली एक छूट है जिसमें बताए गए क्षेत्रों में यदि आप निवेश करते हैं तो आपको 1.5 लाख तक की राशि पर टैक्स में छूट मिलती है. इसमें कुछ विशेष जगह पर आपको निवेश करना होता है. वैसे इन जगह पर निवेश करने से आपको कोई नुकसान नहीं होता है. आपको यहाँ निवेश करने से फायदा ही होता है और आपका टैक्स बचता है वो अलग.
अगर आप Section 80C के तहत निवेश करना चाहते हैं तो आपको ये जानना चाहिए की आपको कितना निवेश करना है. आपको हर साल अपनी सैलरी से 1.5 लाख का निवेश करना है. ये निवेश आप चाहे तो अलग-अलग जगह पर कर सकते हैं या फिर एक जगह पर कर सकते हैं. अगर आप अलग-अलग जगह पर निवेश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है की आप हर जगह पर 1.5 लाख का निवेश कर सकते हैं. आपका कुल निवेश 1.5 लाख रुपये ही रहेगा सभी जगह को मिला कर. अगर आप इससे ज्यादा Investment करते हैं तो भी आपको 1.5 लाख की ही टैक्स छूट मिलेगी.
सेक्शन 80 सी के तहत आप निम्न जगहों पर Investment कर सकते हैं.
– Life insurance में तो हम सभी निवेश करते हैं. इसके निवेश पर भी आपको 80 सी के तहत छूट मिलती है.
– आप अगर FD करवा रहे हैं तो आप यहाँ 1.5 लाख रुपये तक इन्वेस्ट करके सेक्शन 80 सी के तहत छूट पा सकते है. ध्यान रहे इस तरह की एफ़डी में लॉकिंग पीरियड 5 साल का रहता है.
– आप ELSS में निवेश करके भी 80 सी के तहत छूट पा सकते हैं. ये भी एक तरह के म्यूचुअल फ़ंड होते हैं जिन पर आपको Fixed Return मिलता है.
– अगर आपने कोई होमलोन ले रखा है और आप उसे भर रहे हैं तो आप सालभर में उस Home loan की 1.5 लाख की राशि पर टैक्स में छूट पा सकते हैं. यानि की छूट पाने के लिए आप होम लोन को ले सकते हैं.
– इंकम टैक्स देने की अवधि में यदि आपने कोई घर खरीदा है तो आप उसकी Stamp Duty और Registration Charge पर भी 80 सी के तहत छूट पा सकते हैं.
– अगर आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो आप PPF में Investmentकरके भी 80 सी के तहत इन्वेस्ट करके टैक्स को बचा सकते हैं.
– जो लोग वेतनभोगी हैं उनकी सैलरी से हर साल EPF कटता है जो पूरी Salary का 12 प्रतिशत होता है. लेकिन आप चाहे तो इससे ज्यादा हिस्से को भी ईपीएफ़ के रूप में कटवा सकते हैं और टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं. इसमें निवेश किए गए पैसों पर सेक्शन 80 सी के अंतर्गत छूट मिलती है.
– अगर आपके घर में बेटी पैदा हुई है तो आप उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करके भी टैक्स पर छूट पा सकते हैं.
– आप पोस्ट ऑफिस की National Saving Scheme में invest करके भी सेक्शन 80 सी के तहत पैसों को बचा सकते हैं.
– आप बच्चों की पढ़ाई की फीस पर भी सेक्शन 80 सी के तहत छूट पा सकते हैं
अगर आप हर महीने वेतन पाने वाले व्यक्ति हैं तो आपके लिए कुछ और विकल्प भी हैं जिनके अंतर्गत आप टैक्स को बचा सकते हैं.
– कई वेतन पाने वाले कर्मचारी ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी सैलरी में HRA यानि House Rent Allowance मिलता है. आप इस पर भी अपना टैक्स बचा सकते हैं. इसके लिए आपको सालभर के एचआरए में से 10 प्रतिशत राशि को घटाना होगा और आप बाकी राशि को टैक्स छूट के लिए क्लैम कर सकते हैं.
– कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ सालों में या हर साल एलटीए मिलता है. आप इस पर भी टैक्स छूट के लिए क्लैम कर सकते हैं. लेकिन याद रहे की इस पर छूट पाने के लिए आपका खुद का यात्रा पर जाना बेहद जरूरी है. आपको इसमें टैक्स पर छूट परिवहन खर्च पर ही मिलती है.
– जीवन बीमा में तो आपको Section 80c के तहत छूट मिल जाती है लेकिन अगर आप अपना या अपनी फ़ैमिली का Medical insurance खरीदते हैं तो आपको उस पर सेक्शन 80 डी के तहत छूट मिलती है. इसके अलावा जीवन बीमा से मिलने वाला पैसा भी सेक्शन 80 डी के अंतर्गत Tax free होता है.
अब तो आप जान गए होंगे की Section 80c क्या होता है और किस तरह आप अपनी सालभर की Income पर Tax को बचा सकते हैं. सेक्शन 80 सी के तहत निवेश करने से पहले इस बात का ध्यान रखें की आपको टैक्स छूट सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर मिलेगी. इससे ज्यादा यदि आप निवेश करते हैं तो आपको 1.5 लाख से ज्यादा जितने भी पैसे आपने निवेश किए हैं उन पर कोई छूट नहीं मिलेगी.
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