कोई महिला गर्भवती है तो उसे जरूरत होती है अपने शरीर पर ध्यान देने की और बच्चा हो जाने के बाद बच्चे और माँ दोनों के शरीर पर ध्यान देने की लेकिन कभी-कभी पैसों की कमी के चलते माताए अपने होने वाले बच्चे पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती और बच्चा और माँ दोनों कुपोषित हो जाते हैं. कुपोषण की इस समस्या को दूर करने के लिए Indian Government ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना शुरू की जिसमें गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है.
क्या है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना?
Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana केंद्र सरकार की योजना है जो पूरे देश में चल रही है. इसे साल 2017 में शुरू किया गया था. इसका मकसद देश से कुपोषण को मिटाना है. इसके माध्यम से माँ और बच्चा दोनों को स्वस्थ्य रखने की कोशिश की जा रही है. अगर माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे तो देश आगे चलकर तरक्की करेगा और भारत युवा ताकत बनेगा.
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना पात्रता मापदंड
प्रधानमंत्री मातृत्व योजना में महिलाओं को आर्थिक लाभ तो मिलता है लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ जरूरी योग्यताएं पूरी करनी होती है.
– गर्भवती महिला का आंगनवाड़ी में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है.
– माता और बाल सरक्षण MCP कार्ड का रिकॉर्ड होना जरूरी है.
– वे महिलाएं जो केंद्र या राज्य सरकार में कर्मचारी हैं या PSU योजनाओं का लाभ ले रही हैं वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकती.
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
अगर कोई महिला प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत आर्थिक लाभ लेना चाहती है तो उसे कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी. जो निम्न हैं :
– राशन कार्ड
– बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
– पहचान पत्र
– डिलिवरी के समय हॉस्पिटल से जारी दस्तावेज़
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए आप Online Application नहीं कर सकते इसके लिए आपको अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर संपर्क करना होगा. आपको यहाँ से PMMVY Form दिया जाएगा जिसे आपको सही-सही भरना है. इसके बाद फिर से उसे आंगनवाड़ी में ही जमा करना है. आपका form अप्रूव हो जाएगा तो आपको इसकी रकम मिलने लगेगी. आपको बता दें की इस योजना का पैसा तीन किश्तों में मिलता है. जो अलग-अलग समय पर आपके Account में Transfer किया जाता है. इन तीन किश्तों के लिए आपको तीन अलग-अलग form भरने पड़ते हैं.
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के फॉर्म
फॉर्म 1-A – फार्म प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने और पहली क़िस्त प्राप्त करने के लिए
Form 1-B – इस योजना के अंतर्गत दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए फार्म
Form 1-C – इस योजना के अंतर्गत तीसरी किस्त प्राप्त करने के लिए
तो इस तरह आप प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ उठा सकते हैं. ध्यान रहे शिशु मृत्यु के मामले में आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे. इसके लिए माता और शिशु दोनों का होना जरूरी है.
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