अब तक भारत में आरक्षण सिर्फ SC, ST और OBC वालों को मिलता था. लेकिन अब जनरल केटेगरी के लोगों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण मान्य किया गया है. सरकारी नौकरी हो या पढ़ाई हर जगह सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण सरकार ने मान्य किया है. इस 10 प्रतिशत केटेगरी को EWS Category कहा गया है.
EWS Category क्या है? (What is EWS Category?)
EWS का पूरा नाम है (EWS Full form) Economic Weaker Section इसके अंतर्गत वे लोग आते हैं जो सामान्य श्रेणी के है. मतलब वे लोग जो ना तो SC, ST से हैं और ना ही OBC से हैं. ऐसे लोगों को EWS Category (Economic Weaker Section) कहा गया है. इन्हें नौकरी और पढ़ाई में 10 प्रतिशत आरक्षण (EWS quota) दिया जाएगा लेकिन इसके लिए इन्हें EWS Certificate बनवाना जरूरी है.
EWS certificate क्या है? (What is EWS Certificate?)
अगर आप सामान्य श्रेणी से हैं और सरकारी नौकरी और पढ़ाई में 10 प्रतिशत आरक्षण चाहते हैं तो आपसे EWS Certificate की मांग की जाएगी. दरअसल ये इस बात का सबूत रहेगा की आप वाकई में Economic weaker section के अंतर्गत आते हैं. इससे आपकी सालाना आय के बारे में पता लगता है.
कौन बनवा सकता है EWS Certificate? (EWS reservation eligibility)
EWS Certificate बनवाने के लिए कुछ जरूरी पात्रता मापदंड हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है
– आप भारत के नागरिक हों.
– आप SC, ST, OBC श्रेणी के आरक्षण का लाभ नहीं उठा रहे हो.
– सामान्य वर्ग (General Category) के नागरिक हों.
– आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन न हो.
– आपका मकान 1000 Square feet से ज्यादा में न बना हो.
EWS Certificate बनवाने के लिए कितनी आय होना चाहिए? (Income for EWS Certificate?)
EWS Certificate बनवाने के लिए आपके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इस सालाना आय में आपके परिवार के सभी सदस्यों की आय जोड़ी जाती है तथा ये भी देखा जाता है की आपको और आपके परिवार को और किस स्त्रोत से आय प्रपट हो रही है.
EWS Certificate बनवाने के लिए जरूरी डॉकयुमेंट (Document for EWS Certificate)
– आधार कार्ड
– आय प्रमाण पत्र
– पैन कार्ड
– बीपीएल राशन कार्ड
– बैंक स्टेटमेंट
– स्व-घोषणा पत्र
EWS Form download कैसे करें? (Download EWS Form)
EWS Certificate बनवाने के लिए आपको सबसे पहले EWS form की जरूरत पड़ेगी. वैसे तो ये आपको कलेक्टर ऑफिस या फिर किसी stationary shop पर मिल जाता है लेकिन आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी Download कर सकते हैं. EWS Form online download करने के लिए क्लिक करें.
कैसे बनवाएँ EWS Certificate ? (How to apply for EWS Certificate?)
EWS Certificate बनवाने के लिए आपको ऑफलाइन तरीका अपनाना पड़ेगा क्योंकि इसकी अभी कोई ऑनलाइन प्रोसैस नहीं है. EWS Certificate बनवाने के लिए आपको अपने जिला या फिर तहसील के जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / अतिरिक्त ‘डिप्टी कमिश्नर से / तहसीलदार से / उप-विभागीय अधिकारी से संपर्क करना होगा. ये आपको आपके कलेक्टर ऑफिस या फिर तहसील ऑफिस में मिल जाएंगे.
तो इस तरह आप अगर सामान्य श्रेणी के नागरिक हैं तो आप भी अपना EWS Certificate बनवा सकते हैं. ध्यान रहें EWS Certificate बनवाने के लिए जो शर्तें और आय का पैमाना है उसके हिसाब से आपकी आय और जमीन है तभी आप EWS Certificate बनवा सकते हैं.
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